हाल ही में, केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स (Green Tax)” लगाने की घोषणा की है।
ग्रीन टैक्स (Green Tax)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने 8 साल से पुराने परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय 10-25% ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने की घोषणा की है।
ग्रीन टैक्स (Green Tax) के माध्यम से एकत्रित राजस्व का उपयोग केवल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा।
ग्रीन टैक्स में छूट (Green Tax) :
इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicles) और वैकल्पिक ईंधन जैसे – CNG, इथेनॉल (ethanol) और LPG पर चलने वाले वाहन और खेती में उपयोग किए जाने वाले वाहनों जैसे – ट्रैक्टर (tractors), हार्वेस्टर (harvesters) और टिलर (tillers) जैसे वाहनों को ग्रीन टैक्स (Green Tax) में छूट दी जाएगी।
निजी वाहनों को 15 वर्ष के बाद पंजीकरण प्रमाणन (registration certification) के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे – सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।
ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ज्यादा ग्रीन टैक्स (रोड टैक्स का 50%) लगाया जाएगा।
ईंधन (पेट्रोल / डीजल) और वाहन के प्रकार के आधार पर Differential tax भी लिया जाएगा।