प्रधानमंत्री (Prime minister)

संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख (De Jure Executive)नहोता है वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में (De Facto Executive) में निहित होती है
प्रधानमंत्री की नियुक्ति

  • संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है
  • अनु० – 75 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा
  • संसद में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति अपने स्व: विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है । वह सबसे बड़े दल का नेता या गठबंधन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित व उन्हें 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है

Note:
1984 में इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी  जैल सिंह ने राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया
कार्य व शक्तियां 
मंत्रिपरिषद के संबंध में 

  • प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है
  • मंत्रियो की नियुक्ति व उनमे विभन्न मंत्रालयों का आवंटन व परिवर्तन
  • प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्रीपरिषद् भी समाप्त हो जाती है

 राष्ट्रपति के संबंध में 

  • राष्ट्रपति व मंत्रीपरिषद् के मध्य संवाद की मुख्य कमी है
  • प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी सलाह देता है जैसे — भारत के महान्यायवादी (Attorney General) , महानियंत्रक व लेखा परीक्षक (CAG), संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व उसके अन्य सदस्य , चुनाव आयुक्तों (Election commissioners), वित्त आयोग (Finance Commission) का अध्यक्ष व उसके सदस्यों के नियुक्ति संबंधी सलाह किया जाता है

संसद के संबंध में 

  • प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है
  • लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है
  • प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोसना करता है

अन्य प्रमुख शक्तियां  

  • प्रधानमंत्री , नीति आयोग (Planning Commission) , राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) , राष्ट्रीय एकता परिषद् (National Integration Council) , अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (Inter-State Council and National Water Resources Council) का अध्यक्ष होता है 
  • तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है
  • आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है
  • प्रधानमंत्री विदेश नीति में भी मतवपूर्ण भूमिका निभाता है

उपप्रधानमंत्री (Vice-President)

उपप्रधानमंत्री का पद कोई संविधानिक पद नहीं है लेकिन भारतीय संसदीय राजनीती में अनेक बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई हैउपप्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है और कैबिनेट मंत्री के समान ही उसकी शक्तिया और कार्य होते है लेकिन प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद् की अध्यक्षता करता है भारत में प्रधानमंत्रियो के कार्यकाल में नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री निम्न है —–

प्रधानमंत्री (President)           उपप्रधानमंत्री (Vice-President)

  • J . L Nehru                    सरदार पटेल 
  • इंदिरा गाँधी                        गुलजारी लाल नंदा , मोरारजी देसाई 
  • मोरारजी देसाई                  जगजीवन राम , चौधरी चरण सिंह  
  • चौधरी चरण सिंह               Y.V चौहाण 
  • चंद्रशेखर                            चौधरी देवी लाल 
  • अटल बिहारी बाजपेयी        लालकृष्ण आडवाणी 

महान्यायवादी (Attorney General)

महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य क़ानूनी सलाहकार होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री (Prime Minister) की सलाह पर राष्ट्रपति  (President) करता है। (अनु०- 76)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from Blog

UKSSSC Forest SI Exam Answer Key: 11 June 2023

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) द्वारा 11 June 2023 को UKPSC Forest SI Exam परीक्षा का आयोजन…