प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (PM CARES Fund)

भारत में COVID-19 महामारी के प्रकोप के बाद 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (PM CARES Fund – Prime Minister’s Civil Assistance and Emergency Situation Fund) की स्थापना की गयी थी।
इस निधि का उपयोग कोरोनोवायरस प्रकोप के खिलाफ मुकाबला करने, रोकथाम और राहत प्रयासों और भविष्य में ऐसी ही महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा।

PM CARES Fund

  • PM CARES Fund में न्यूनतम  ₹10  भी दान दिया जा सकता है। PM CARES Fund में किया गया दान को कर मुक्त किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री ने कहा था कि PMO को COVID-19 के खिलाफ महामारी के खिलाफ मदद करने के लिए कई अनुरोध मिले थे। तदनुसार, PM CARES Fund की स्थापना की गई थी और इसका उपयोग आपदा प्रबंधन और अनुसंधान के लिए भी किया जाएगा।
  • 30 जून 2020 से पहले PM CARES Fund में किया गया कोई भी दान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर छूट के लिए योग्य होगा।
  • PM CARES Fund,  प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF)) से अलग है, जिसे 1948 में बनाया गया था और इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा हाल ही में 2013 के उत्तर भारत में आई बाढ़, 2015 दक्षिण भारत में आई बाढ़ और 2019 में केरल में बाढ़ के दौरान किया गया था।
  • बिज़नेस टुडे ने बताया कि सरकारी स्रोतों ने निधि के निर्माण को सही ठहराया है क्योंकि PMNRF प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए है, जबकि PM CARES Fund, COVID-19  समान महामारी की स्थितियों से निपटने के लिए है।

PM CARES Fund की संरचना

  • इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे।
  • प्रधान मंत्री द्वारा ट्रस्टी के रूप में 3 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, जो “अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे”।

प्रमुख बिंदु 

अब विदेशी सरकारें, गैर सरकारी संगठन और भारतीय व्यक्तियों व संगठन द्वारा भी PM CARES Fund में योगदान किया जा सकता हैं

  • यह कहा गया है कि PM-CARES में योगदान “सहायता” नहीं है और किसी भी विदेशी व्यक्ति, संगठन और सरकारों द्वारा केवल PM-CARES Fund के लिए योगदान किया जा सकता है।।

यह भारतीय नीति में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि पिछले 16 वर्षों में भारत ने किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया है।

  • 2018 में, केरल में आई बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार ने किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में निर्धारित आपदा सहायता नीति का पालन किया जा रहा था।

दिसंबर 2004 में भारत में आई सुनामी के पश्चात, सरकार को लगा कि वह अपने दम पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकती है। तब से, भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से सहायता प्राप्त नहीं करने की नीति का पालन किया गया है।

Contribution to PM-CARES Fund

Name of the Account PM CARES
Account Number 2121PM20202
IFSC Code SBIN0000691
SWIFT Code SBININBB104
Name of Bank & Branch State Bank of India, New Delhi Main Branch
UPI ID pmcares@sbi

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