धन विधेयक: अनुच्छेद 110

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 110 में धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा दी गई है।  धन विधेयक, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक पर चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है।  यदि राज्यसभा द्वारा धन…

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