मध्य प्रदेश – निर्धनता उन्मूलन एवं सामाजिक कल्याण योजनाएँ

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (Chief Minister Annapurna Yojana)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2008 में निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत BPL राशन कार्ड प्राप्त परिवारों को प्रतिमाह 20 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं ₹ 4.50 प्रति किलोग्राम चावल की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों (अति निर्धन परिवारों) को अत्यधिक कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को पीले राशन कार्ड वितरित किए गए। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं  ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम चावल की दर से 35 किलोग्राम तक गेहूँ एवं चावल का वितरण किया जाएगा।

मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन योजना (Madhya Pradesh District Poverty Alleviation Scheme)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला गरीबी उन्मूलन योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी।

मुख्यमंत्री आश्रय कर योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आश्रय कर योजना की शुरुआत जुलाई 2008 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले  गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 से केंद्र सरकार के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले के वृद्धों को निम्नलिखित आधार पर पेंशन दी जाएगी –

  • 60 से 64 वर्ष आयु के वृद्धों को ₹ 200 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
  • 65 से 79 वर्ष आयु के वृद्धों को ₹ 200 केंद्र सरकार द्वारा तथा ₹ 75 राज्य सरकार दिए जाएंगे।
  • 80 वर्षों से अधिक आयु के वृद्धों को ₹ 500 की दर से प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल, 2009 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना की शुरुआत गई।  इस योजना का उद्देश्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नि:शक्त जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष है, उन्हें ₹ 300 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

जन श्री बीमा योजना 

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में जन श्री बीमा योजना की  शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे BPL परिवारों को सम्मिलित करना हैं, जिन BPL परिवार के सदस्य केंद्र या राज्य प्रायोजित किसी भी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहें है।

विवेकानंद समूह बीमा योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2006 में विवेकानंद समूह बीमा योजना की  शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के परिवारों को प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना से पीड़ित होने पर विवेकानंद समूह बीमा योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है।
विवेकानंद समूह बीमा योजना के अंतर्गत BPL परिवारों के 18-65 वर्ष आयु वर्ग समूह को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में होने वाली क्षति  में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ₹ 50000 और आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹ 25000 देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर, 2007 से मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत खेतिहर मजदूरों (श्रमिकों) को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को 30 हजार की आर्थिकसहायता प्रदान की जाएगी तथा इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर (श्रमिक) एवं उसके परिवार को प्रसूति, चिकित्सा, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, दुर्घटना में मृत्यु होने तथा अंत्येष्टि के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2018 से मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को ₹ 200 प्रतिमाह में बिजली प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिजली बिलों को सरल करने हेतु “सरल बिजली बिल योजना” एवं  इसके साथ ही BPL उपभोक्ताओं के लिये मुख्यमंत्री “बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना” चलाई गई है।

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