प्रस्तावना का महत्व

भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारत के संविधान की रीढ़ के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें इसमें मूलभूत विशेषताएं हैं।  भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू (J.L Nehru) द्वारा तैयार किए गए “उद्देश्य संकल्प” पर आधारित है और संविधान के निर्माताओं द्वारा अपनाया गया है। प्रस्तावना का महत्व उसके घटकों में है। यह संविधान के स्रोत का प्रतीक है, अर्थात भारत के लोग। प्रस्तावना में निर्माताओंकी प्रकृति का सुझाव देते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व  के आदर्शों से संविधान के उद्देश्यों को दर्शाया गया है। इसमें 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख भी शामिल है।

  • भारतीय संविधान के दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के माध्यम से अर्जित भारत की स्वतंत्रता को प्रस्तावना में ‘संप्रभु’ शब्द के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। 42 वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द को शामिल करने के लिए गांधीवादी आदर्शों का लक्ष्य रखा गया है।
  • भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए इसी संशोधन में ‘सेक्युलर (Secular)’ शब्द शामिल किया गया है। प्रख्यात शब्द ‘गणतंत्र (Republic)’ में यह संकेत मिलता है कि भारत का निर्वाचित अध्यक्ष है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, भारतीय राष्ट्रपति भारत के लोगों का विकल्प हैं। इन मूल्यों को प्रस्तावना में ‘लोकतांत्रिक (Democratic)’ शब्द से और मजबूत किया गया है।
  • इन मूल्यों पर जोर देने के लिए संविधान के निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी अवधारणाओं के उपयोग पर विचार किया है। मूलभूत अधिकारों के प्रावधानों के जरिए सुरक्षित होने के लिए न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के प्रावधान के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता (Liberty) की गारंटी दी जाती है, जो कि अदालत में लागू होते हैं। प्रस्तावना सभी नागरिकों को राज्यों की समानता और नागरिक, राजनीतिक में अवसरों को सुरक्षित करता है।
  • राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में ‘भाईचारे/बंधुत्व‘ शब्द के उपयोग और संविधान में मूलभूत कर्तव्यों और एकल नागरिकता के प्रावधानों द्वारा सुरक्षित करने के लिए मांगी गई है।
  • प्रस्तावना में इन शब्दों के प्रयोग से पता चलता है, यह बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों पर आधारित है, जिस पर संविधान आधारित है। यह संविधान के संस्थापक पितरों के सपने और आकांक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है।

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