पंचायत और नगर निगमों के लिए योजना समिति

जिला योजना समिति (District Planning Committee)

प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक योजना समिति (Planning committee) का गठन करेगा , जो जिले के संबंध में पंचायतों और नगरपालिका द्वारा तैयार योजना के आधार पर जिला स्तर पर विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी तथा इस संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा निम्न उपबंध बनाएं जा सकते है –

  • इस प्रकार की अन्य समितियों की संरचना
  • सदस्यों के निर्वाचन का तरीका
  • अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति
  • जिला योजना समिति के संबंध में कार्य

इस समिति के 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के मध्य से ही चुने जाएंगे , समिति के सदस्यों की संख्या ग्रामीण व शहरी जनसँख्या के अनुपात में होनी चाहिएँ | विकास योजना तैयार करते समय समिति को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिएँ —

  • पंचायतों व नगरपालिका के मध्य साझे हितों के मामलें तथा पर्यावरण संरक्षण
  • वित्त व अन्य उपलब्ध संसाधनों का वितरण
  • ऐसी संस्थाओं व संगठनो से परामर्श जो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट हो
महानगरीय योजना समिति  (Metropolitan Planning Committee)

प्रत्येक राज्य में महानगर में विकास योजना के प्रारूप को तय करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होगी | इस समिति के संबंध में विधानमंडल निम्न नियम उपनियम बना सकती है  –

  • इस प्रकार की अन्य समितियों की संरचना
  • समिति के सदस्यों व निर्वाचन का तरीका
  • केंद्र सरकार , राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं का in समितियों में प्रतिनिधित्व

इस समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायत के अध्यक्ष के मध्य से स्वयं चुने जाएंगे , इस समिति के सदस्यों की संख्या नगरपालिका एवं पंचायतों की जनसँख्या के अनुपात में होनी चाहिएँ | महानगरीय योजना समिति प्रारूप तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगी –

  • पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजना का क्रियान्यवन
  • पंचायतों व नगरपालिका के मध्य साझे हितों के मामलें और पर्यावरण संरक्षण
  • केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य व प्राथमिकताएं
  • ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श जो कि राज्यपाल निर्दिष्ट करे |

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